उपमण्डल थुनाग के विभिन्न बाजारों में व्यापार मण्डल के मुखिया रखें पैनी नजरः- एसडीएम
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सिराज
लीलाधर चौहान
वीडिओकॉनफेरसिंग करते उपमंडलाधिकारी थुनाग |
सिराज
लीलाधर चौहान
कोरोना महामारी से पूरे विश्व में संक्रमण के मामलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जोकि अत्यधिक चिन्तनीय विषय है। ऐसी स्थिति में आमजनमानस को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के तौर तरीकों को अपनी जीवनशैली में अपनाना अनिवार्य हो गया है तथा सरकार द्वारा समय समय दिए जा रहे दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा अन्यथा इसके गंभीर परिणाम निश्चित तौर पर सभी को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। इस सम्बन्ध में उपमण्डलाधिकारी नागरिक थुनाग सुरेन्द्र मोहन ने आज उपमण्डल के थुनाग, जंजैहली, बगस्याड, छतरी, बागाचनोगी तथा गाडागुशैण के व्यापार मण्डलों के साथ विडियों कांफ्रेंसिग के माध्यम से वार्तालाप किया जिसमें व्यापार मण्डल के सदस्यों द्वारा भी सुझाव दिए गए। उन्होंने समस्त व्यापार मण्डलों के प्रधानों, उप प्रधानों एवं सचिवों को अपने अपने क्षेत्रों में समस्त दुकानदारों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के आदेश पारित किए।
इन दिशा निर्देशों के तहत अब उपमण्डल के बाजारों में व्यापार मण्डलों के प्रमुखों की पैनी नजर रहेगी तथा व्यापार मण्डल प्रतिनिधि अब सप्ताह में दो बार अपने अपने बाजारों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को कम करने के लिए अब सभी दुकानों के बाहर रस्सियां व गोले लगेंगे जिससे दुकानों में सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित हो सकेगी। उपमण्डलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के आधार पर अब समस्त दुकानदारों को विशेष सावधानियां बरतनी होगी । उन्होंने सभी दुकानदारों से आग्रह किया है कि यदि कोई ग्राहक बिना माॅस्क सामान लेने आता है तो उसे सामान न दें, स्वयं भी माॅस्क पहन कर ही दुकान मे रहें, दुकानों में उचित साफ सफाई रखें, दुकानों के अन्दर किसी को भी प्रवेश न करने दें, दुकान के बाहर चार से ज्यादा व्यक्तियों को इक्कठा न होनें दें। होटल ,ढाबा व चाय की दुकानों में किसी भी ग्राहक को खाना खिलाने व चाय पिलाने के लिए न बिठाएं बल्कि खाना पैक करके ही देना सुनिश्चित करें। दुकानों, ढाबों, होटलों व चाय की दुकानों में कम से कम कामगारों से काम करवाएं। बुखार, फ्लू, खांसी व जुकाम होने पर दुकान में न बैठें। दुकानदार/ग्राहक बाजार में अपना वाहन न लाएं बल्कि अपने वाहन को बाजार के एंट्री व एग्जिट प्वांइट पर ही पार्क करें तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाजार में न आने के लिए प्रोत्साहित करें।
उन्होंने बताया कि किसी भी दुकानदार या ग्राहक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करना आमजनमानस के जीवन को खतरे में डाल सकता है तथा उपरोक्त निर्देर्शों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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